-: प्रेस विज्ञप्ति :-
मध्य प्रदेश पुलिस नरसिंहपुर
दिनांक 14/06/2024
पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गाडरवारा पुलिस को मिली बड़ी सफलता,चौकी सालीचौका अंतर्गत 65 वर्षीय बुजुर्ग की अंधी हत्या का पर्दाफाश,तीन आरोपी पुलिस अभिरक्षा,जमीनी विवाद को लेकर की गई थी हत्या
दिनांक 11/06/2024 को प्रार्थी बैनी प्रसाद वर्मा निवासी ग्राम साँवरी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि गोमती बाई ने उसके घर आकर बताया कि उनके समधी शीतल ठाकुर कच्ची दहलान में पलंग के पास औंधी अवस्था में पड़े है । जिनके कपड़ों पर खून लगा है तब मैंने उनके साथ शीतल ठाकुर के घर जाकर देखा तो शीतल ठाकुर खून से लतपथ औंधी अवस्था में कच्ची दहलान पर पड़े थे । ध्यान से देखने पर शीतल ठाकुर के बांये हाथ की कोहनी,पेट,सीने,सिर में धारदार हथियार से आई गंभीर चोटें दिखाई दे रही थी । अज्ञात आरोपी द्वारा शीतल ठाकुर पर धारदार हथियार से पहुँचाई गई गंभीर चोटों के कारण शीतल ठाकुर की मृत्यु हो गई । प्रार्थी रिपोर्ट पर थाना गाडरवारा में अपराध क्रमांक 603/2024 धारा 302 भारतीय दंड विधान का कायम कर विवेचना में लिया गया।
घटना की गंभीरता के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,श्री अमित कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हत्या के आरोपीगण को शीघ्र गिरफ्तार करने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय नरसिंहपुर श्री नागेन्द्र पटेरिया के मार्गदर्शन में श्री रत्नेश मिश्रा एस.डी.ओ.पी. गाडरवारा, निरीक्षक- उमेश तिवारी थाना प्रभारी गाडरवारा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए । वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना गाडरवारा पुलिस ने विशेष पुलिस टीमें बनाकर भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्य संकलन तथा संभावित स्थानों में दबिश देकर संदेही व्यक्तियों से पूछताछ की । प्रकरण की विवेचना दौरान दिनांक 13/06/2024 को एकत्र किये गये साक्ष्यों एवं मुखबिर सूचना के आधार पर संदेही मनीष उर्फ बब्लू चौकसे,मुकेश लोधी एवं धर्मेन्द्र ठाकुर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ की गई । जिनसे क्रमबद्ध पूछताछ करने पर मनीष उर्फ बब्लू चौकसे ने मुकेश लोधी तथा धर्मेन्द्र ठाकुर के साथ मिलकर मृतक शीतल ठाकुर की हत्या करना स्वीकार किये । हत्या का कारणः- आरोपी मनीष उर्फ बब्लू चौकसे द्वारा उसकी मौजा पनागर की करीबन 9 एकड़ पैतृक जमीन जो पूर्व में समतो बाई प्रधान (आदिवासी) के नाम पर थी एवं नर्मदा शुगर मिल के सामने एक अन्य ठाकुर समाज के नाम की 10 डिसमिल भूमि (प्लॉट) को पुरानी जान-पहचान के चलते मृतक की पुत्री के नाम से रजिस्ट्री करवा दी थी । जिस पर लोन लेकर मनीष चौकसे ने करीबन 60 लाख रूपये लगाकर तथा मृतक की पुत्री के नाम से करीबन 30 लाख रूपये लोन लेकर होटल निर्माण कर रहे थे । मनीष चौकसे द्वारा उक्त दोनों भूमि की रजिस्ट्री किसी अन्य के नाम पर करने की कहने पर मृतक की पुत्री द्वारा आनाकानी की जाने लगी । जिस कारण उसके परिवार को डराने के उद्देश्य से करीब एक माह पूर्व अपने दोस्त मुकेश लोधी एवं धर्मेन्द्र ठाकुर के साथ मिलकर मृतक शीतल ठाकुर को जान से मारने की योजना तैयार की। मनीष चौकसे द्वारा शीतल ठाकुर की हत्या के एवज में मुकेश लोधी एवं धर्मेन्द्र ठाकुर को 50,000 रू. देना तय हुआ खर्चे के लिये 2,000 रूपये एडवांस दिये । घटनाक्रमः- मृतक के बहु की डिलवरी होने से समस्त परिवार नरसिंहपुर जिला अस्पताल में होने की जानकारी मिलने पर दिनांक 10/06/2024 की दोपहर 2 बजे मृतक शीतल ठाकुर के घर जाकर मुकेश लोधी एवं धर्मेन्द्र ठाकुर ने मृतक शीतल ठाकुर से कुछ देर बात कर घर में उपस्थित लोगों के विषय में जानकारी ली फिर वापस मनीष चौकसे के साथ उसके प्लॉट वापस आ गये । पुनः रात करीबन साढ़े 9 बजे प्लॉट से निकलकर एक मोटरसाईकल से मनीष चौकसे तथा एक अन्य मोटरसाईकल में मुकेश लोधी एवं धर्मेन्द्र ठाकुर निकले । मुकेश लोधी एवं धर्मेन्द्र ठाकुर ने बुजुर्ग शीतल ठाकुर की चाकूओं से कई वार कर शीतल ठाकुर की हत्या कर मौके से भाग गये । मनीष चौकसे ने घटना में प्रयुक्त दोनों मोटरसाईकल नर्मदा शुगर मिल के सामने स्थित प्लॉट में छिपा दी तथा मुकेश लोधी एवं धर्मेन्द्र ठाकुर ने हत्या के लिये उपयोग में आये दोनों चाकू तथा घटना के समय पहने कपड़े नयाखेड़ा स्थित गौ-शाला के पास जाकर जला दिये ।
जप्ति एवं गिरफ्तारीः- आरोपीगण के मेमोरेंडम के आधार पर
- आरोपी मनीष उर्फ बब्लू पिता रविशंकर चौकसे उम्र 44 वर्ष निवासी वार्ड क्र.02 सालीचौका के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल फोन,स्प्लेंडर मोटरसाईकल तथा एचएफ डीलक्स मोटरसाईकल
- आरोपी मुकेश पिता मुन्नालाल लोधी उम्र 42 वर्ष निवासी नयाखेड़ा के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू तथा घटना समय पहने जले हुए कपड़े
- आरोपी धर्मेन्द्र पिता होतीलाल ठाकुर उम्र 25 वर्ष निवासी नयाखेड़ा के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू तथा घटना समय पहने जले हुए कपड़े
समक्ष गवाहान मौके पर जप्त कर कब्जा पुलिस में लिये गये । प्रकरण की तीनों आरोपीगण मनीष उर्फ बब्लू चौकसे,मुकेश लोधी एवं धर्मेन्द्र ठाकुर को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय गाडरवारा के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया ।
अंधी हत्या के प्रकरण में गिरफ्तारी में भूमिकाः- आरोपीगणों की गिरफ्तारी में एस.डी.ओ.पी. महोदय गाडरवारा श्री रत्नेश मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गाडरवारा निरीक्षक उमेश तिवारी के साथ चौकी प्रभारी सालीचौका उप निरीक्षक अभिषेक पटेल,उप निरीक्षक नीलेश बड़कुर,उप निरीक्षक सरोज रामसखा,सहायक उप निरीक्षक अंतराम चौरसिया,प्रधान आरक्षक भास्कर पटेल,संदीप रघुवंशी, करन सिंह,रामगोपाल सिंह राजपूत,वरिष्ठ आरक्षक राजेश बागरी,रूपेन्द्र चौबे,आरक्षक बालकिशन रघुवंशी,दिनेश पटेल,हेमराज,सुधांशु त्रिपाठी,सुजीत बागरी,ऐश्वर्य वेंकट,हरिशंकर पटवा,आकाश बारोलिया,शिवम गुर्जर,धारा सिंह,नीरज डेहरिया, कुलदीप सिकरवार आरक्षक चालक भुवन नागवंशी,रामसिंह सैनिक राजेश कौरव की सराहनीय भूमिका रही है ।