नरसिंहपुर कलेक्टर सहित नेशनल हाईवे आथोरिटी, नरसिंहपुर एसडीएम, तहसीलदार को हाईकोर्ट से नोटिस
मप्र – नेशनल हाईवे 44 के दोनों तरफ यूँ तो सैकड़ो ढाबे होटल फैक्ट्रियां चल रही है पर इनमें से कितनी नियम विरूद्ध चल रही हैं कितने अवैध अतिक्रमण हुए हैं इसकी जानकारी शायद जिला प्रशासन को भी नहीं है जिला प्रशासन के अलावा और भी विभाग ऐसे हैं जिनसे उन होटल ढाबे और फैक्ट्री वालों को स्वीकृति लेनी होती है ऐसा ही एक उद्योग व्यापार है ट्राली निर्माण जो की कृषि हेतु काम में आता है नरसिंहपुर छिंदवाड़ा बाईपास सिंहपुर हाईवे के चौराहे पर लंबे समय से ट्रैक्टर ट्राली निर्माण का कार्य नियम विरूद्ध चल रहा है इस पर नेशनल हाईवे आथोरिटी सागर द्वारा नोटिस जारी किया गया, स्थानीय लोगों द्वारा भी इसका विरोध किया गया वहां के दिव्यांग जागरूक नागरिक रितेश नेमा द्वारा लगातार कलेक्टर एसडीएम से शिकायत की उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई एनएच हाईवे के अधिकारियों द्वारा भी कई बार अतिक्रमण करने वालों को नोटिस दिए लेकिन कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हो सकी। दिव्यांग रितेश नेमा द्वारा नरसिंहपुर कलेक्टर और एसडीएम से भी कई बार गुहार लगाई। उक्त खबर पर दैनिक भास्कर के द्वारा प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई दैनिक भास्कर की खबर में नेशनल हाईवे सागर प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुनील शर्मा द्वारा बयान दिया गया था कि एन एच हाईवे 44 के किनारे अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं कितने लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है वह संख्या बताना संभव नहीं है लेकिन राजस्व विभाग के साथ हम चुनाव के बाद अप्रैल में अतिक्रमण हटाएंगे किंतु यह जुलाई चल रही है अभी भी अतिक्रमण जैसे का तैसा है
वहीं नरसिंहपुर कलेक्टर एसडीएम को भी कई बार इस मामले में दिव्यांग रीतेश नेमा द्वारा सूचित किया गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
जिला प्रशासन द्वारा अवैध व्यापार, अतिक्रमण पर उचित कार्रवाई नहीं की इस कारण पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ता अभय बानगात्री द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जिस पर नरसिंहपुर कलेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी नरसिंहपुर एसडीएम तहसीलदार को नोटिस जारी किए गए अभय की और से हाईकोर्ट में पैरवी अधिवक्ता वेद प्रकाश नेमा व अधिवक्ता विभा पाठक द्वारा की जा रही है