बिना मार्कशीट के ग्राम पंचायत मनकवारा ने की नियुक्ति, अन्य शासकीय दस्तावेजों में छेड़छाड़,फर्जी नियुक्ति के संबंध में जांच दल गठित, सही जांच नहीं होने पर रामजी चौधरी फिर लेंगे न्यायालय की शरण दोषी अधिकारियों के विरुद्ध

Whatsapp Image 2024 08 07 At 10.53.57 Pm

ग्राम पंचायत मनकवारा की फर्जी नियुक्ति के संबंध में जांच दल गठित किया गया है। जोकि ग्राम पंचायत में मौके पर उपस्थित होकर उक्तानुसार पत्रों में दर्शित बिन्दुवार जांच कराते हुये 03 दिवस के भीतर प्रतिवेदन
संबंधित कार्यालय भिजवाना सुनिश्चित करें जांच गठित आदेश दिनांक 02/08/2024 को जारी किया गया है

अब देखना है कि ग्राम पंचायत मनकवारा में हुई फर्जी नियुक्ति की जांच कब तक होती है
मैं शिकायत करता रामजी चौधरी ग्राम पंचायत मनकवारा का स्थाई निवासी हूं

Whatsapp Image 2024 08 07 At 10.48.56 Pm

मुझे आज 17 साल बाद सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त हुई है जिसमें मनकवारा ग्राम पंचायत का पंचायत कर्मी नियुक्ति में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है
ग्राम पंचायत मनकवारा द्वारा दिनांक 23 जुलाई 2007 से 30 जुलाई 2007 को पंचायत कर्मी भर्ती हेतु एक विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट था कि 30 जुलाई 2007 के बाद कोई भी आवेदन फॉर्म नहीं लिये जावेंगे।
दिनांक 4/8/2007 को पंचायत कर्मी पद की नियुक्ति की करवाई हेतु उपस्थित हुये परंतु नियुक्ति प्रक्रिया कूट रचित नीति के कारण विवाद हो गया, इस कारण उसे दिन नियुक्ति नहीं हुई।

Whatsapp Image 2024 08 07 At 10.58.14 Pm
दस्तावेजों को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त

फिर मुझे को पता चला कि श्री रामनरेश कौरव को पंचायत कर्मी पद का नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया है श्री रामनरेश कौरव आत्मज कंछेदी लाल कौरव के आवेदन फार्म एवं समस्त दस्तावेजों को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगे थे लेकिन ग्राम पंचायत मनकवारा में रामनरेश कौरव को पंचायत कर्मी पद पर नियुक्ति दे दी गई थी। अब वह उसी ग्राम पंचायत का सचिव बन गया था । अब सभी भर्ती के दस्तावेज उसी के हाथ में थे। अब उन भर्ती दस्तावेजों के साथ जो भी छेड़छाड़ करना थी

Whatsapp Image 2024 08 07 At 10.58.15 Pm (1)

वह कर सकता था,क्योंकि सब दस्तावेज उसी ग्राम पंचायत मनकवारा में रखे गए थे इसलिए मुझे उस समय जानकारी नहीं दी गई थी। और मैं 17 साल से सूचना के अधिकार अधिनियम से जानकारी प्राप्त करने के लिये भटकता रहा।

Whatsapp Image 2024 08 07 At 10.58.16 Pm
दस्तावेजों को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त

यह जानकारी मुझे वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त हुई है

जब सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मैंने जिला पंचायत नरसिंहपुर को आवेदन दिनांक 01/06/2024 को दिया जिसको जनपद चांवरपाठा को भेजा गया वहां से मुझे जानकारी प्राप्त हुई।एक आवेदन पत्र मैंने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को दिनांक 01/06/2024 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा
गया।
जानकारी के लिए मैंने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के कई चक्कर लगाएं परंतु उन्होंने कहा कि आपकी जानकारी स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दी जाएगी ।

Mp Bord Pass
माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल
गेट पास अलग अलग दिनांकों के


कुछ दिनों बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा दो-दो स्पीड पोस्ट डाक मेरे घर आए, जब मैंने उनके लिफाफ को खोलकर देखा तो मुझे सिर्फ उसमें एक पत्र मिला और उसमें लिखा था कि आपके द्वारा चाही गई जानकारी आपको प्राप्त करा दी गई है जिसका स्पीड पोस्ट क्रमांक इस प्रकार हैं 1- EI521196553IN, 2-EI521196540IN मिले जो कि बिना जानकारी के मुझे खाली लेटर भेज दिए गये थे। तब मुझे बहुत क्रोध आया और मैं दूसरे दिन जनशताब्दी से माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल पहुंच गया। मैंने उनके खाली लिफाफाओं के वीडियो बना लिये थे जिसमें कुछ दस्तावेज नहीं थे सब वीडियो उनको दिखाएं।

पर उनका कोई असर नहीं हुआ, और मुझे अपने प्रश्नों का उचित उत्तर नहीं दिया गया। तब मुझे विचार आया कि इन अधिकारियों की शिकायत मंत्रालय में की जाये। इतना कहकर मैं वहां से बाहर जाने लगा तब उन्होंने कहा की रुको भाई मैं कुछ फाइलें देखता हूं। हो सकता है कि हमारे डाक भेजने वाले से कोई गलती हो गई हो, तब कुछ देर तक फाइलें देखते रहे और उन फाइलों में चाही गई जानकारी आखिरकार, जानकारी उनकी ही फाइलों में कंप्लीट सूचना के अधिकार की जानकारी मिल गई। उनकी गलती स्वीकार करके मुझे जानकारी दे दी गई। मुझे इन जानकारी को इकट्ठा करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा।
माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की इस जानकारी में मुझे पता चला कि रामनरेश कौरव आत्मक कंछेदी लाल कौरव की कक्षा 10वीं का रोल नंबर 613339 और डुप्लीकेट अंकसूची क्रमांक 0601134 हैं जो दिनांक 13/8/2007 को कक्षा दसवीं(10+2) की अंकसूची की द्वितीय प्रतिलिपि निकाली गई है।

Whatsapp Image 2024 08 07 At 10.58.16 Pm (1)


जिसमें स्पष्ट लिखा है कि तृतीय श्रेणी पास है जिसके प्रतिशत 41.5 होते हैं और जनपद द्वारा दी गई जानकारी में पता चला कि वरीयता एवं श्रेष्ठता सूची में 46% हर जगह लिखें गये है
और बिना कक्षा 10वीं की मार्कशीट के ही ग्राम पंचायत मनकवारा ने नियुक्ति दी है ।
अब देखना है कि जनपद पंचायत चांवरपाठा द्वारा जांच दल गठित किया गया है जिसमें अधिकारी/कर्मचारी का नाम श्री यशवंत ठाकुर बीपीओ, जन.पंचा. चांवरपाठा प्रभारी,श्री अजय द्विवेदी एपीओ, जन.पंचा.चांवरपाठा सह प्रभारी ,श्री ऋषभ पचौरी एडीईओ, जन. पंचा.चांवरपाठा सहायक,श्री रामरतन ठाकुर पीसीओ, जन.पंचा. चांवरपाठा सहायक इन सभी अधिकारियों को उक्त जांच पूर्ण गम्भीरता एवं निष्पक्षता से जांच करने का आदेश जारी किया है।
अगर सही जांच नहीं होती है तो मैं सभी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उच्च न्यायालय जबलपुर में जांच के विरुद्ध एक नई याचिका प्रस्तुत करूंगा।
सभी लोगों से अनुरोध है इस भ्रष्टाचार एवं जनविरोधी नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा को रोकने हेतु इस सत्य की लड़ाई में मेरा पूर्ण समर्थन दे। जिससे आने वाली भर्तियों में फर्जीवाड़ा ना हो सके।उन दोषी अधिकारियों पर शासकीय दस्तावेजों एवं अभिलेखों में छेड़छाड़ करने वालों को कड़ी सजा मिल सके । इसलिए मेरे साथ अपना समर्थन प्रस्तुत करें।

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *