
चांवरपाठा/मनकवारा🔥 मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के जनपद पंचायत चांवरपाठा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मनकवारा में सन 2007 में पंचायत कर्मी सचिव की फर्जी नियुक्ति हुई थीजिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दस्तावेजों से हुआ बड़ा खुलासा जिसमें बिना कक्षा दसवीं की अंक सूची प्राप्त बिना ही नियुक्ति दी गई है। ग्राम पंचायत मनकवारा के विज्ञापन आदेश अनुसार पंचायतकर्मी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित दिनांक 23/7/2007 से 30/7/2007 तक जमा कर सकते हैं जिसमें कक्षा 10 वीं या हाईस्कूल सर्टिफिकेट उत्तीर्ण हो। अंकसूची प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें।रामजी चौधरी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को दिनांक 4/7/2024 को एक आवेदन दिया गया था फर्जी नियुक्ति के संबंध में जिसमें ग्राम पंचायत मनकवारा ने रामनरेश कौरव आत्मज कंछेदीलाल कौरव को पंचायत कर्मी सचिव के पद पर आदेश दिनांक 8/8/2007 को जारी किया गया है जबकि रामनरेश कौरव की कक्षा दसवीं की अंकसूची की द्वितीय प्रतिलिपि दिनांक 13/8/2007 को माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी की गई है। जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी निकाली गई है जिसमें कक्षा दसवीं के प्रतिशत 41 प्रतिशत है और ग्राम पंचायत मनकवारा ने वरीयता एवं श्रेष्ठता सूची में 46 प्रतिशत नियुक्ति संबंधी सभी दस्तावेजों में छेड़छाड़ एवं झूठ दर्शा कर अभ्यर्थी को लाभ दिलाया है सभी साक्ष्य अभिलेख जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत किये और जांच समिति के प्रभारी यशवंत ठाकुर ने मीडिया से कहा कि हम तीन से पांच दिन के भीतर जांच करके एसडीएम गाडरवारा को प्रतिवेदन भेजेंगे। और आवेदक को भरोसा दिलाया कि जांच निष्पक्ष करेंगे। जांच समिति में पत्रकार एवं मीडिया के साथी पत्रकार भागीरथ तिवारी, सन्ना खान, सुनील एवं आदि पत्रकार गण मौजूद रहे।