नरसिंहपुर। न्यायालय श्रीमान राधा कृष्ण यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर के द्वारा दोहरे प्रकरण क्रमशः प्रकरण क्रमांक एस.सी.एन.आई.ए. 279/2018 सौरभ कोहली विरुद्ध अभिषेक सेन एवं प्रकरण क्रमांक एस.सी.एन.आई.ए. 280/2018 सौरभ कोहली विरुद्ध अनिल सेन में अपने पारित निर्णय दिनांक 04 दिसंबर 2024 के अनुसार दोनों प्रकरण के आरोपियों को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम का दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 8,30,875/- का प्रतिकर दोनों आरोपियों को अदा करने के आदेश पारित किए गए हैं।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि परिवादी सौरभ कोहली के मित्रवत संबंध सांई सरकार फोटो स्टूडियो करेली के संचालक अनिल सेन व उसके छोटे भाई अभिषेक सेन से थे। जिन्हें परिवादी सौरभ कोहली ने उनकी सहायता हेतु अनिल सेन को वर्ष 2016 में राशि ₹500000 एवं अभिषेक सेन को वर्ष 2017 में राशि 500000 रुपए उधार दिए थे। जिसके एवज में दिए गए चेकों को बैंक द्वारा अनादृत कर दिया गया था। जिस कारण परिवादी सौरभ कोहली के द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत अनिल सेन एवं अभिषेक सेन के विरुद्ध पृथक पृथक प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे। उक्त दोनों प्रकरणों में आई साक्ष्य एवं तर्कों से परिवादी सौरभ कोहली अपने दोनों प्रकरणों में अपना दावा सिद्ध करने में सफल रहे। जिस कारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक एस.सी.एन.आई.ए. 279/2018 में अभियुक्त अभिषेक सेन पिता लाल सिंह सेन निवासी निरंजन वार्ड करेली को 1 वर्ष के सश्रम कारावास व राशि 8,30,875 रुपए के प्रतिकर से दंडित किया गया। इसी प्रकार न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक एस.सी.एन.आई.ए. 280/2018 में अभियुक्त अनिल सेन पिता लाल सिंह सेन निवासी निरंजन वार्ड करेली को एक वर्ष के सश्रम कारावास व राशि 8,30,875 रुपए के प्रतिकर से दंडित किया गया। उक्त दोनों प्रकरण में परिवादी सौरभ कोहली की ओर से पैरवी मोहम्मद साबिर खान एडवोकेट ने की।
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