नई दिल्ली. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने शुक्रवार को चर्चित एयरलाइंस एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. एयरलाइंस पर यह एक्शन उड़ान ड्यूटी समय सीमा और उड़ान चालक दल के थकान प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन के चलते किया गया. पेश मामले में 1 मार्च को नियामक ने उल्लंघनों के संबंध में एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. डीजीसीए का कहना है कि एयरलाइंस में काम करने वाले केबिन क्रू व अन्य स्टाफ पर तय सीमा से ज्यादा वक्त तक लगातार ड्यूटी कर रहे थे. इतना ही नहीं उन्हें साप्ताहिक अवकाश भी नियमित रूप से नहीं दिए जा रहे थे.
डीजीसीए ने जनवरी में एयर इंडिया का स्पॉट ऑडिट किया था. इस दौरान साक्ष्य एकत्र किए गए. फ्लीट वाइज रेंडम रिपोर्ट की जांच इस दौरान की गई थी. डीजीसीए का कहना है कि रिपोर्टों और सबूतों के विश्लेषण से पता चला है कि एयर इंडिया ने 60 साल से अधिक उम्र के दोनों फ्लाइट क्रू के साथ कुछ मामलों में एक साथ उड़ान भरी थी. डीजीसीए का कहना है, ‘ऑपरेटर को पर्याप्त साप्ताहिक आराम, अल्ट्रा-लॉन्ग रेंज उड़ानों से पहले और बाद में पर्याप्त आराम और फ्लाइट क्रू को लेओवर पर पर्याप्त आराम प्रदान करने में भी कमी पाई गई, जो एफडीटीएल से संबंधित नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के मौजूदा प्रावधानों का उल्लंघन है.’
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एयरलाइंस का जवाब संतोषजनक नहीं
डीजीसीए ने कहा कि ड्यूटी अवधि से अधिक होने, प्रशिक्षण रिकॉर्ड को गलत तरीके से चिह्नित करने और ओवरलैपिंग कर्तव्यों के उदाहरण थे.” ऑपरेटर ने कारण बताओ नोटिस पर अपना जवाब प्रस्तुत किया, जो संतोषजनक नहीं पाया गया. ऑपरेटर द्वारा प्रस्तुत गैर-संतोषजनक जवाब के अनुसार, उसपर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.”
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Tags: Air india, Air India employees, Air India Flights, DGCA
FIRST PUBLISHED : March 22, 2024, 19:09 IST