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May 17, 2024
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि… ED ने मनीष सिसोदिया की जमानत को किया विरोध, अदालत में रखी ये दलील


दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ज़मानत का मामला

ईडी ने कहा कि अगर सिसोदिया के वकील सिर्फ ट्रायल में देरी को लेकर ज़मानत के लिए दबाव बना रहे हैं, तो इस मुद्दे को लेकर उनको हलफनामा देना चाहिए.

ईडी ने कहा कि पहले भी हमने अदालत को बताया है कि जहां बड़ी संख्या में आवेदन दायर किये गए थे और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मुकदमा कछुआ गति से आगे बढ़ रहा है.

ईडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा है कि यदि अपराध गंभीर है, तो केवल देरी अंतरिम जमानत का आधार नहीं हो सकता है. हाल ही में हाईकोर्ट ने जांच में शामिल नहीं होने को लेकर के महत्वपूर्ण टिप्पणी की है

ईडी ने कहा कि प्रॉफिट मार्जिन को 7 फीसदी प्रॉफिट मार्जिन से बढ़ाकर 12 फीसदी करने को उचित ठहराने के लिए कोई बैठक या चर्चा नहीं हुई है. इसमें कोई तर्क नहीं है, कोई गणना नहीं है और तर्क सिर्फ यह है कि पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है इसलिए हमने ऐसा किया है.



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