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May 20, 2024
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क्या अरविंद केजरीवाल 50वें दिन जेल से बाहर आ जाएंगे? फैसला आज, कल या फिर… सिसोदिया पर फैसले आने से क्या पड़ेगा प्रभाव?


Arvind Kejriwal 50 Days in Tihar: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 9 मई को होगी. हालांकि, आज, कल या अगले सप्ताह भी इस मामले की सुनवाई हो सकती है. बता दें कि जब 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई हो रही होगी तब तक वह तिहाड़ में 49 दिन पूरे कर चुके होंगे. अगर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट 9 मई को अंतरिम जमानत देती है तो वह जेल से 50वें दिन बाहर निकल सकते हैं. केजरीवाल पिछले 47 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं. ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.

अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे दो जजों की पीठ बुधवार यानी आज अलग-अलग पीठों में बैठेंगे. अगर बुधवार को पहले से तय मामलों की सुनवाई के बाद समय बच गया तो अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हो सकती है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर गुरुवार या फिर अगले सप्ताह ही अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला आने की संभावना है.

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इस मामले की अगली सुनवाई 9 मई यानी कल होती है तो अरविंद केजरीवाल के जेल में 49 दिन पूरे हो जाएंगे.

अरविंद केजरीवाल कब आएंगे जेल से बाहर
इस मामले की अगली सुनवाई 9 मई यानी कल होती है तो अरविंद केजरीवाल के जेल में 49 दिन पूरे हो जाएंगे. हालांकि, 9 मई को भी अंतरिम जमानत पर फैसला आएगा कि नहीं इस पर सस्पेंस बना हुआ है. 10 मई शनिवार को अरविंद केजरीवाल जेल में 50 दिन पूरे करने जा रहे हैं. इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल के लिए बुधवार का दिन खुशखबरी भी दे सकता है. क्योंकि, दिल्ली की पूर्व डिप्टी सीएम सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. अगर मनीष सिसोदिया को बुधवार को जमानत मिलती है तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने में आसानी हो सकती है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं. मंगलवार को भी इस मामले में सुनवाई के दौरान दोनों जजों ने ईडी से कई सवाल किए. जजों ने ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले और बाद की केस फाइलों को पेश करने को कहा था.

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SC में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं. (फाइल फोटो)

ये भी पढ़ें: Delhi: लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर LG सख्त… LNJP सहित कई अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर बदले जाएंगे!

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा कि आबकारी मामले की शुरुआती जांच में अरविंद केजरीवाल नहीं थे, लेकिन गवाहों के बयान और सबूतों के कारण उनका नाम निकल कर सामने आया. ऐसे में यह कहना गलत है कि हमने केजरीवाल को निशाना बनाने के लिए गवाहों से विशेष रूप से उनके बारे में सवाल किए. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमारे पास सबूत है कि खुद अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की मांग की थी.

Tags: CM Arvind Kejriwal, Manish sisodia case, Supreme Court



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